भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ : विस्तृत जानकारी

 नमस्कार पाठकों! यदि आप भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो अनुसूचियाँ (Schedules) एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पर नियम, सूचियाँ और उपबंध प्रदान करती हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान के अनुच्छेदों से जुड़ी हुई हैं और देश के प्रशासन, शक्तियों के विभाजन, भाषाओं आदि को परिभाषित करती हैं।

प्रथम अनुसूची (First Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 1 एवं 4
  • विवरण: इसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही, संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) के नाम और उनकी सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

दूसरी अनुसूची (Second Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एवं 221
  • विवरण: यह अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। इसमें शामिल हैं:
    • भारत के राष्ट्रपति
    • राज्यों के राज्यपाल
    • लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
    • राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति
    • राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
    • राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति
    • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
    • भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

तीसरी अनुसूची (Third Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एवं 219
  • विवरण: इसमें विभिन्न पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें शामिल हैं:
    • संघ के मंत्री
    • संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
    • संसद के सदस्य
    • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
    • राज्य मंत्री
    • राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
    • राज्य विधानमंडल के सदस्य
    • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 4 एवं 80
  • विवरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।

पाँचवी अनुसूची (Fifth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 244
  • विवरण: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध।

छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 244 एवं 275
  • विवरण: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध।

सातवी अनुसूची (Seventh Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 246
  • विवरण: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन:
    • संघ सूची (Union List): मूल रूप से 97, फिलहाल 100 विषय (जैसे रक्षा, विदेश नीति)।
    • राज्य सूची (State List): मूल रूप से 66, फिलहाल 61 विषय (जैसे पुलिस, कृषि)।
    • समवर्ती सूची (Concurrent List): मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय (जैसे शिक्षा, श्रम)।

आठवी अनुसूची (Eighth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 344 एवं 351
  • विवरण: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ (मूल रूप से 14, फिलहाल 22): असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू।
    • अपडेट्स: सिंधी (1967, 21वाँ संशोधन), कोंकणी/मणिपुरी/नेपाली (1992, 71वाँ संशोधन), बोडो/डोगरी/मैथिली/संथाली (2003, 92वाँ संशोधन)।

नवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 31-ख
  • विवरण: भू-सुधारों, जमींदारी उन्मूलन और अन्य कानूनों की सूची (मूलतः 13, वर्तमान में 282)।
    • जोड़ा गया: पहले संशोधन (1951) द्वारा, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए।
    • अपडेट: 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है।

दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 102 एवं 191
  • विवरण: दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता।
    • जोड़ा गया: 52वाँ संशोधन (1985), दल-परिवर्तन रोधी कानून के रूप में जाना जाता है।

ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 243-छ
  • विवरण: पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ (29 विषय)।
    • जोड़ा गया: 73वाँ संशोधन (1992)।

बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule)

  • संबंधित अनुच्छेद: 243-ब
  • विवरण: नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ (18 विषय)।
    • जोड़ा गया: 74वाँ संशोधन (1992)।
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